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व्यापार अनुज्ञापन नियम-2023 स्थगित, प्रदेश के व्यापारियों और संगठनों ने मुख्यमंत्री के प्रति जताई कृतज्ञता

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदेश के नगरों की सीमाओं के भीतर कोई व्यापार करने के विनियमन के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 जो अधिसूचित किया गया था उसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर नियम के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। इस निर्णय का भोपाल सहित समूचे प्रदेश से व्यापारियों और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए निर्णय का स्वागत किया है। मालूम हो कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पलिका व्यापार अनुपालन नियम के तहत जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद राजधानी सहित पूरे प्रदेश के व्यापारियों में घबराहट का माहौल निर्मित हो गया है। व्यापारियों इस संदर्भ में चर्चा करने बैठकें आयोजित करने लगे थे, तो मंगलवार को भारतीय उद्योग व्यापर मंडल और अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा सहित अन्य संगठनों के व्यापारिक प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है और नियम संबंधी जारी नोटिफिकेशन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। जिसके  बाद मुख्यमंत्री ने त्वरित निर्णय लेते हुए नियम के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने कि निर्देश दिए और शाम बाद इस संदर्भ में आदेश जारी हो गए। जिसके बाद व्यापारियों में खुशी की लहर व्याप्त है।

गौरतलब है कि अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नगरीय निकाय क्षेत्र में जो नया व्यापार कर लगाया था उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का जो निर्णय लिया है उसके लिए के राष्ट्रीय संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ नवनीत अग्रवाल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने व्यापारियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए इस विसंगति पूर्ण अतार्किक कर को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शरद अग्रवाल के विशेष प्रयासों से प्रदेश महामंत्री महासभा अनिल अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री का इस कर वापसी पर आभार व्यक्त किया है।

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